सुल्तानपुर/सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधि०, 2008 के अन्तर्गत असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना जनपद मे संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वे सभी असंगठित कर्मकार जैसे धोबी, मोची, माली, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, ठेला चलाने वाले, फुटकर फल/फूल/सब्जी विक्रेता, चाय / चाट ठेला लगाने वाले, कुली, जनरेटर/लाइट उठाने वाले, केटरिंग कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल / साईकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज में कार्य करने वाले, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल / बाज़ा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में कार्य करने वाले, मछुवारे, तांगा / बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती/बीड़ी बनाने वाले, भड़भुजे, पशु पालन / मत्स्य पालन/मुर्गी/बत्तख पालने में लगे कर्मकार, ईट भट्ठा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दुकानों में कार्य करने वाले, खेतिहर मजदूर, चरवाहा / दूध दुहने वाले, नाविक, रसोइया, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बाटने वाले, मनरेगा श्रमिक/ निर्माण श्रमिक/ ठेका श्रमिक, हथकरघा कर्मकार अर्थात खड्डी पर सूत/रंगाई/कताई/ धुलाई का कार्य करने वाले, दरी/ कम्बल / जरी / जरदौजी / चिकन का कार्य करने वाले, मीटशाप व पोल्टी फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले, कांच की चूड़ी एव अन्य कॉच उत्पादों में स्व-रोजगार कार्य करने वाले एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मकार पात्र होगें, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो, मासिक आय रू0 15000/- से अधिक न हो, ई०पी०एफ०/एन०पी०एस० / ई०एस०आई०सी० के सदस्य न हो तथा आयकर दाता न हों। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के बाद सुनिश्चित न्युनतम पेंशन रू0 3000/- प्राप्त करेगा। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक जनपद सुलतानपुर में 8473 असंगठित कर्मकार पंजीकृत हो चुके हैं।
अतः असंगठित कर्मकार बन्धु अपना मोबाइल नम्बर, ई-श्रमकार्ड व बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा www.mandhan.in बेबसाइट पर स्वयं पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री श्रमयोगी माधन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम ने बताया कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त गनपत सहाय पी०जी० कालेज के सामने पयागीपुर सुलतानपुर या मोबाइल नम्बर 9044709053 पर सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई) का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास बुढ़ापे में अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए न्यूनतम या कोई बचत नहीं होती है और इसके परिणामस्वरूप आजीविका के नुकसान की स्थिति में उन्हें सहारा मिलता है। इस योजना के तहत, पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, कुछ अपवाद खंडों के अधीन, 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है।
लाभार्थी को 29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु पर 100 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में समान राशि का अंशदान करेगी।
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