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अब जनपद में तीन वर्ष से जमे अफसर कर्मी हटेंगे, 30 जून तक तबादले

योगी कैबिनेट ने 2024-25 की तबादला नीति को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब तीन महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्ष 2024-25 की स्थानांतरण नीति को हरी झंडी मिल गई है। एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। एक ही मंडल में सात वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा। तबादले 30 जून तक किए जाएंगे। शाम को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया।
लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्ताव पास किए गए। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। समूह 'ग' व 'घ' के कार्मिकों का अधिकतम 10 प्रतिशत तबादला होगा। विभागाध्यक्ष/मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती की अवधि को उक्त अवधि में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी व इसमें ज्यादा समय से कार्यरत अधिकारियों के तबादले प्राथमिकता पर होंगे। समूह 'क' व 'ख' में अधिकतम 20 प्रतिशत तबादले होंगे। समूह 'ग' के कर्मचारियों का जिला परिवर्तन न होने पर पटल परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। यह अधिकतम 10 प्रतिशत होगा। इससे अधिक तबादले के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह 'ग' 10 प्रतिशत से अधिक तबादले करने के लिए विभागीय

मंत्री से अनुमोदन लेना होगा। समूह

'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों व

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, साथ में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जागरण

7

वर्ष र्ष मंडल में में सेवा र पूरी करने वालों का भी होगा तबादला

मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होंगे तबादले

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि समूह 'ग' और 'घ' के स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल

के माध्यम से किया जाएगा। तबादले के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था आनलाइन ही की जाएगी। इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा।

30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर पों को भी वेतन वृद्धि

लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने भूमि खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और इसके लिए 274.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कैबिनेट ने देय निबंधन शुल्क में 2.60 करोड़ रुपये की छूट प्रदान किए जाने का निर्णय किया है। हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए आसपास के तीन गांव गजरौरा, मुजहा व फुलवरिया की निजी व सरकारी कुल 655.30 एकड़ भूमि ली जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे पर 72 सीटों वाला विमान भी उतर सकेगा।

*कर्मियों के स्थानांतरण मेरिट आधार पर आनलाइन होंगे।*
समूह 'क' के अधिकारियों का उनके गृह जनपद में तबादला नहीं होगा। पूर्णतया दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां उसकी देखभाल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों व जिलों में सभी रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती की जाएगी। 30 जून के बाद समूह 'क' व 'ख' के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर होंगे। कर्मियों के अवमुक्त करने की तिथि या फिर एक सप्ताह के अंदर बगैर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बगैर

कार्यमुक्त किए जाएंगे। तय समय पर पदभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। नीति में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मियों को एक जुलाई व एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। अभी 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। इसका लाभ उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में मिल सकेगा। न्यायिक सेवा को इसका लाभ दिया जा चुका है। संबंधित सामग्री

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