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यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप
दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप
महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी भी आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तारीख तय की है.

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