गोंडा जनपद के संतोष कुमार सिंह ने डीआईओएस के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। संतोष कुमार सिंह के मुताबिक जिले के एक प्रबंधकीय विद्यालय में वर्ष 2011 में उनकी नियुक्ति हुई थी। प्रबंध समिति की संस्तुति पर उन्हे नियुक्त किया गया था लेकिन तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनका वेतन निर्गत नहीं किया। वेतन के लिए उन्होने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन निर्गत करने का आदेश दिया लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर संतोष सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से वसूलने का आदेश दिया है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जायेगा
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