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ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए लागू की एकमुश्त समाधान योजना 2024-25

योजना तीन चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा पंजीकरण के समय 30 सितंबर,2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य  30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में मिलेगी छूट उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का मिलेगा विकल्प  उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में मिलेगा सर्वाधिक छूट  एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में मिलेगा शतप्रतिशत छूट का लाभ ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाए *लखनऊ :* उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के हितों के दृष्टिगत योगी सरकार की कल्याणकारी य...

उत्तर प्रदेश के समस्त थानों में खड़ी गाड़ियों की नीलामी को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार के दिशा निर्देश, नीलामी में विशेष ध्यान पुलिसवाले और पुलिस के रिश्तेदारों को वाहन न देने की हिदायत

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उत्तर प्रदेश के जनपद के थानों को लेकर आए ताजा आंकड़ों में यह पता चला है कि इनमें करीब 78 हजार से ज्यादा सीज किए गए वाहन खड़े-खड़े धूल खा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने तो इनका मेटेनेंस कर पा रही है और न ही इन्हें रखने के लिए कोई सही इंतजाम। नतीजा ये हैं कि ये वाहन थाने की ही जगह घेर रहे हैं जिसके चलते अब इनकी नीलामी को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने इस मामले में प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्ननरों और कप्तानों को पत्र भी लिखा है। यूपी डीजीपी ने जो आदेश जारी करने वाला जो पत्र लिखा है, उसमें कहा गया कि इससे पहले जो निर्देश दिए गए थे, उनका सही से पालन ही नहीं किया गया। डीजीपी ने हिदायत दी है कि नीलामी में इस बात का सख्त ध्यान रखना होगा कि इस नीलामी में पुलिसवालों या उनके रिश्तेदारों को गाड़ियां दी जाएं पुलिस कमिश्नर और कप्तानोें को लिखा पत्र डीजीपी प्रशांत कुमार पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि नए बने तीन कानूनों में जब्त संपत्ति के निपटारे के कई तरह से व्यवस्था की गई है। लावारिस वाहनों व अन्य वस्तुओं के संबं...

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत करे आवेदन

 जनपद सुलतानपुर के दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्र्तगत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15,000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000.00 तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000.00 निर्धारित है। पात्रता 1- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों। 2- दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हों। 3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। 4- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति आनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आनलाइन आवेदन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, "विवाह पंज...