उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आई०डी०-एक परिवार एक पहचान योजना प्रारम्भ की गयी है। परिवारो की एक विशिष्ट पहचान हेतु फैमिली आई०डी० सृजित की जा रही है। प्रदेश में राशन कार्ड धारक परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आई०डी० है तथा ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नही है उनके फैमिली आई०डी० कार्ड पोर्टल https://familyid.up.gov.in के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आई०डी० से सहूलियत होगी। फैमिली आई०डी० से विभिन्न योजनाओं को लिंक/मैप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य छुटे हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान कर कल्याणकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करना है। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आई०डी० प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक परिवार का कोई वयस्क सदस्य जो फैमिली आई०डी० हेतु स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसका सत्यापन शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी लेखपाल के माध्यम से एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। फैमिली आई०डी० पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड आवश्यक है एवं मोबाइल न० से लिंक होना चाहिए, जिससे ओ०टी०पी० आधारित e-KYC होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। सत्यापन के उपरान्त एक परिवार से एक ही फैमिली आई०डी० जारी की जायेगी। फैमिली आई०डी० कार्ड शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।