पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके लूट के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय SD, FTC/ACJM STR में मु0अ0सं0 163/2016 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना मोतिगरपुर से संबन्धित अभियुक्त सुनील पुत्र नन्कऊ नि0- रामपुर दुबायल थाना- करौंदीकला जनपद सुलतानपुर जो थाना करौदीकलां का हिस्ट्रीशीटर भी है। जिसको उक्त अभियोग में आज दिनांक 29.05.2024 को 07 वर्ष का साधाराण कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 21.10.2016 समय 15.50 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी की पत्नी को धक्का देकर गिरा देना व सोने की चेन को लूट लेने पर मु0अ0सं0 163/2016 धारा 392/411 भा0द0वि0 से संबन्धित अभियुक्त सुनील पुत्र नन्कऊ नि0- रामपुर दुबायल थाना- करौंदीकला से सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटर HS-38A जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री शशिकान्त पटेल द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 05.02.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
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