निर्धारित विनियमन शुल्क (Regulating fees) जमा किये बिना यदि ईट भट्ठे का संचालन किया जायेगा, तो होगी आवश्यक कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)।

 सुलतानपुर 29 नवम्बर/ विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिजकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पंकज सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठा सत्र 2023-24 (दिनांक 01.10.2023 से 30.09.2024) में ईट भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating fees) लिये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार निर्देश दिये गये हैं। 
 उन्होंने अवगत कराया कि उक्त के अनुपालन में जनपद में ईट भट्ठा सत्र 2023-24 में संचालित समस्त ईट भट्ठा संचालकों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित विनियमन शुल्क (Regulating fees) निर्धारित मद में जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठे का संचालन किया जाय। यदि किसी भी ईट भट्ठा संचालक द्वारा निर्धारित विनियमन शुल्क (त्महनसंजपदह मिमे) निर्धारित मद में जमा किये बिना ईट भट्ठे का संचालन किया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। 

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