संदेश

अगस्त, 2024 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

गोविन्द ठाकुर बने मरुधरा किसान यूनियन के प्रदेश सलाहकार

चित्र
मरुधरा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बालियान ने जयपुर निवासी गोबिन्द ठाकुर को उनकी सामजिक कार्य और किसानो के हित मे आवाज उठाने एवं किसान हितैशी जैसी विचारधारा को लेकर मरुधरा किसान यूनियन मे प्रदेश सलाहकार नियुक्त किया, इसी के साथ राजस्थान के कार्यकारणी मे हलचल मच गयी और सभी मे एक नहीं उमंग जग उठी बता दे की गोबिन्द ठाकुर कई सालो से संगठन चलाते आ रहे है और समय समय पर आम जनता एवं किसानो के हितो के लिए आवाज उठा चुके है

स्मृति ईरानी ने की राहुल गांधी की तारीफ, कभी राहुल ने भी किया था स्मृति का बचाव

चित्र
आपको बता दें की बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ कर सब को चौका दिया। जानकारी दे दें कि अमेठी से एमपी का चुनाव हारने के बाद यह पहली बार है कि जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ की है। स्मृति ईरानी ने कहा है की राहुल गांधी के राजनीति करने के तरीके तथा स्वभाव में काफी परिवर्तन आया है।

यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर, मिलेगा 10 हजार मानदेय, सभी जिलों में होगी भर्ती

 उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई                   एजुकेटरों की भर्ती की जाएगी। इन एजुकेटरों को 10313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और उनकी संविदा अवधि 11 माह की होगी। एजुकेटर के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर, मिलेगा 10 हजार मानदेय, सभी जिलों में होगी भर्ती 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर मानदेय में पीएफ और ईएसआई भी शामिल आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत की छूट  लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे 10,684 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई (बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा) एजुकेटर रखे जाएंगे। संविदा पर रखे जाने वाले इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जिसमें पीएफ और ईएसआई भी शामिल होगा।  आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली इस इस भर्ती की संविदा अवधि 11 माह की होगी। प्र...

यूपी में वकीलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, शोक के कारण भी नहीं होगा अवकाश, डीजे को दिए निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी वकील द्वारा व्यक्तिगत या उनके संघ द्वारा हड़ताल पर जाने, हड़ताल का आह्वान करने या काम से विरत रहने के किसी भी कृत्य को आपराधिक अवमानना का कृत्य माना जाएगा। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे वकीलों की हड़ताल की किसी भी घटना की सूचना रजिस्ट्रार जनरल को दें ताकि कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सके। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एसोसिएशन के वकील, अधिकारी, अदालत के कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों की मृत्यु के कारण शोक संवेदना के कारण भी काम से विरत नहीं रहने दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी शोक सभा अपराह्न 3.30 बजे के बाद ही बुलाई जाए। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस निर्देश का किसी भी तरह का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। अदालत ने कहा कि जब तक न्यायालयों के सुचारू एवं प्रभावी संचालन द्वारा न्याय प्रशासन सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक कानून का शासन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि यदि वकीलों द्वारा बार-बार हड़त...